Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने धार्मिक संस्थाओं को दान (Donation to Temple) के नियम बदल दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर में बताना होगा कि उन्होंने जिस धार्मिक संस्थान यान मंदिर को जो दान किया है वह धार्मिक गतिविधियों में लगी हुई है या वह धर्माथ गतिविधियों का काम कर रही है। यहां आपको बता रहे हैं कि धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों के बीच क्या अंतर है।
