Get App

इनकम टैक्स विभाग ने बदले मंदिरों और अस्पतालों में दान करने के नियम, चेक करें डिटेल्स

Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने धार्मिक संस्थाओं को दान (Donation to Temple) के नियम बदल दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर में बताना होगा कि उन्होंने जिस धार्मिक संस्थान यान मंदिर को जो दान किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2023 पर 4:36 PM
इनकम टैक्स विभाग ने बदले मंदिरों और अस्पतालों में दान करने के नियम, चेक करें डिटेल्स
धार्मिक संस्थाओं से जुड़े दान के नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे।

Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने धार्मिक संस्थाओं को दान (Donation to Temple) के नियम बदल दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर में बताना होगा कि उन्होंने जिस धार्मिक संस्थान यान मंदिर को जो दान किया है वह धार्मिक गतिविधियों में लगी हुई है या वह धर्माथ गतिविधियों का काम कर रही है। यहां आपको बता रहे हैं कि धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों के बीच क्या अंतर है।

2 लाख रुपये से ज्यादा के दान पर लागू होंगे ये नियम

धार्मिक संस्थाओं से जुड़े दान के नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं को ऐसे लोगों की जानकारी देनी होगी जिन्होंने 2 लाख रुपये से ज्यादा का दान दिया है। इसमें दान देने वाले का नाम, पता और पैन नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।

80G के तहत रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं

सब समाचार

+ और भी पढ़ें