Income Tax Return: टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा कट गया TDS, जानिए फंड वापस के लिए कैसे करें क्लेम

Income Tax Return: अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया गया है तो आप ITR फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। आमतौर पर रिफंड आने में कभी- कभी 3 से 6 महीने लग सकते हैं

अपडेटेड Jun 28, 2022 पर 10:43 AM
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आपकी सैलरी से TDS ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस लिया जा सकता है।

Income Tax Return: काफी लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि उनकी सैलरी टैक्स से कम है। फिर भी उनका TDS काट लिया गया है। कभी-कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया गया है। ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अतिरिक्त जमा की गई रकम को आप वापस ले सकते हैँ। यहां पर हम आपको यह बताएंगे किस तरह से कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। इसका तरीका बेहद आसान है।

जानिए कटा हुआ TDS कैसे मिलेगा वापस

आपकी सैलरी से TDS ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस लिया जा सकता है। पहला, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस बात का जिक्र करें। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करके आपकी अतिरिक्त जमा को वापस कर देगा। वहीं दूसरे तरीके के तहत आपको TDS वापस लेने के लिए फॉर्म 15G भरना होगा। फार्म 15G भरकर बैंक में जमा करना होगा। इस तरह आपका कटा हुआ TDS वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।

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कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस

TDS रिफंड जल्दी आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ITR समय पर भर दें। जितनी जल्दी आप रिटर्न फाइल करेंगे। उतनी ही जल्दी रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस (Income Tax Refund Status) चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर कर दें। जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक कर दें। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट ITR की डिटेल्स दिख जाएगी।

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