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Income Tax: रिवाइज्ड, बिलेटेड और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बीच क्या फर्क है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको लगता है कि आपने उसमें कोई गलती कर दी है या कोई आंकड़ा गलत दे दिया है तो आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना चाहिए। इसके लिए आपको तय समयसीमा के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 19, 2022 पर 4:49 PM
Income Tax: रिवाइज्ड, बिलेटेड और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बीच क्या फर्क है?
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ती है।

पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। लेकिन, कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स अब भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन आपको उसमें किसी तरह की गलती का पता चलता है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) फाइल कर सकते हैं।

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप बिलेटेड रिटर्न (belated return) फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपना पुराना रिटर्न अपडेट करना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। लेकिन, इसकी कुछ सीमाएं हैं। साथ ही पेनाल्टी भी देनी पडे़गी।

Revised Return

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपको लगता है कि आपने उसमें कोई गलती कर दी है या कोई आंकड़ा गलत दे दिया है तो आपको अपना रिटर्न रिवाइज करना चाहिए। इसके लिए आपको तय समयसीमा के अंदर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा।

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