पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। लेकिन, कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स अब भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन आपको उसमें किसी तरह की गलती का पता चलता है तो आप रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) फाइल कर सकते हैं।
