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जीवनसाथी के नाम पर घर हो तो भी HRA क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट, HRA टैक्स क्लेम पर ITAT का बड़ा फैसला

कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैरेंट्स के मामले में इनकम टैक्स विभाग का नियम सही है लेकिन जीवनसाथी के मामले में तर्कसंगत नहीं हैं.

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 23, 2022 पर 1:18 PM
जीवनसाथी के नाम पर घर हो तो भी HRA क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट, HRA टैक्स क्लेम पर ITAT का बड़ा फैसला
दिल्ली ITAT के फैसले से ये साफ तो हो गया कि जीवनसाथी या पैरेंट्स को रेंट चुका कर आप HRA छूट क्लेम कर सकते है।

अगर आप भी इनकम टैक्स चुकाते वक्त अपने जीवनसाथी या पैरेंट्स को मकानमालिक बता कर रेंट पर HRA छूट क्लेम करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने ऐसे ही एक मामले में आदेश देते हुए कहा है कि विभाग आपको रेंट क्लेम करने से नहीं रोक सकता बशर्ते जीवनसाथी या पैरेंट्स की आय से ये साबित होता है कि उसने अपनी ही कमाई से घर खरीदा है। जिसके लिए आप रेंट चुका रहे हैं।

इनकम टैक्स से छूट लेते वक्त हाउस रेंट अलाउंस यानि HRA एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है लेकिन एजम्पशन क्लेम करने का क्या है सही तरीका वो जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप परेशानी में फंस सकते हैं।

इनकम टैक्स बचाने के लिए अक्सर कई लोग अपने पैरेंट्स या जीवनसाथी को हाउस ऑनर के तौर पर रेंट पे करते हैं और HRA क्लेम लेते हैं लेकिन ऐसे ही एक मामले में आईटी विभाग ने इस तरीके से एजम्पशन  देने से मना करते हुए दिल्ली के एक टैक्सपेयर को नोटिस भेज दिया। मामला जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो फैसला आखिरकार टैक्सपेयर के ही पक्ष में गया।

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