अगर आप भी इनकम टैक्स चुकाते वक्त अपने जीवनसाथी या पैरेंट्स को मकानमालिक बता कर रेंट पर HRA छूट क्लेम करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है। इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने ऐसे ही एक मामले में आदेश देते हुए कहा है कि विभाग आपको रेंट क्लेम करने से नहीं रोक सकता बशर्ते जीवनसाथी या पैरेंट्स की आय से ये साबित होता है कि उसने अपनी ही कमाई से घर खरीदा है। जिसके लिए आप रेंट चुका रहे हैं।
