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ITR : अगर बैंक में है सेविंग अकाउंट, तो आप भी ले सकेंगे 10,000 रुपये तक कर छूट, जानिए क्या कहता है सेक्शन 80TTA

अगर आप पुराने टैक्स रेजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax returns) फाइल कर रहे हैं तो आप कई टैक्स डिडक्शन और छूट पाने के हकदार हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2022 पर 9:05 PM
ITR : अगर बैंक में है सेविंग अकाउंट, तो आप भी ले सकेंगे 10,000 रुपये तक कर छूट, जानिए क्या कहता है सेक्शन 80TTA
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है

ITR AY23 : अगर आप पुराने टैक्स रेजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax returns) फाइल कर रहे हैं तो आप कई टैक्स डिडक्शन और छूट पाने के हकदार हैं। इन्हीं में सेविंग बैंक अकाउंट्स से मिले 10,000 रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स में 10,000 रुपये तक टैक्स छूट में क्लेम शामिल है। आइए देखने हैं कि इसका फायदा कैसे मिलता है

टैक्स फ्री होता है 10,000 रुपये तक ब्याज

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA of the Income Tax Act) के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा। धारा 80टीटीए के तहत 60 वर्ष से कम आयु के लोगों को 10000 रुपये तक पर ब्याज में कटौती का दावा करने की सुविधा मिलती है।

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