E-filing of updated ITR : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) की फाइलिंग की शुरुआत करती है।

E-filing of updated ITR : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) की फाइलिंग की शुरुआत करती है।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, “एक्सेल यूटिलिटी के इस्तेमाल से इन आकलन वर्षों के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर की ई-फाइलिंग संभव हो गई है। न्यूज सेक्शन में आप डिटेल देख सकते हैं।”
कब तक कर सकते हैं अपडेट
अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के दो साल के भीतर, टैक्सपेयर्स अपने करों का भुगतान होने तक इसमें बदलाव कर सकते हैं। आम बजट 2022 में सरकार ने अपडेटेज इनकम टैक्स रिटर्न का आइडिया पेश किया था। इससे पहले, आईटीआर 1 और 4 को 27 जून, 2022 को उपलब्ध करा दिया गया था।
कौन फाइल कर सकता है ITR-U
अपनी इनकम अपडेट करने की वजह :
-पिछली बार रिटर्न नहीं भरा गया
-इनकम सही दर्ज नहीं की गई
-इनकम के गलत हेड्स का चयन किया गया
-फॉरवर्ड लॉस में कमी
-टैक्स क्रेडिट u/s 115JB/115JC में कमी
-कर की गलत दर का चयन
वित्त विधेयक, 2022 के मुताबिक, निम्नलिखित मामलों में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं
-अगर लॉस की वापसी हुई है
-जमा रिटर्न के आधार पर कर की कुल देनदारी घट रही हो
-यदि जमा रिटर्न के आधार पर रिफंड बनता है या रिफंड बढ़ता हो
-इस एक्ट के तहत असेसमेंट या रिअसेसमेंट या रिकंप्यूटेशन या इनकम का रिवीजन लंबित हो या इस मामले में संबंधित एसेसमेंट के लिए पूरा कर लिया गया हो।
-अगर इस सब सेक्शन के तहत रिटर्न जमा करने की तारीख से पहले सेक्शन 90 या सेक्शन 90ए में उल्लिखित एग्रीमेंट के तहत ऐसे व्यक्ति के मामले में संबंधित एसेसमेंट ईयर के लिए जानकारी मिल गई है।
-इस सब सेक्शन के तहत, रिटर्न जमा करने की तारीख से पहले ऐसे व्यक्ति के मामले में संबंधित आकलन वर्ष के लिए Chapter XXII के तहत मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- यदि वह ऐसा व्यक्ति है या ऐसे लोगों के वर्ग से संबंधित है, जिनकी इस संबंध में बोर्ड द्वारा सूचना दी जा सकती है।
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