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ITR E-filing : आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ITR2, 3 के अपडेटेड रिटर्न कर सकेंगे ई-फाइल, आयकर विभाग का ऐलान

अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के दो साल के भीतर, टैक्सपेयर्स अपने करों का भुगतान होने तक इसमें बदलाव कर सकते हैं। आम बजट 2022 में सरकार ने अपडेटेज इनकम टैक्स रिटर्न का आइडिया पेश किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 11, 2022 पर 5:35 PM
ITR E-filing : आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ITR2, 3 के अपडेटेड रिटर्न कर सकेंगे ई-फाइल, आयकर विभाग का ऐलान
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, एक्सेल यूटिलिटी के इस्तेमाल से इन आकलन वर्षों के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर की ई-फाइलिंग संभव हो गई है

E-filing of updated ITR : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) की फाइलिंग की शुरुआत करती है।

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, “एक्सेल यूटिलिटी के इस्तेमाल से इन आकलन वर्षों के लिए आईटीआर 2 और 3 के अपडेटेड आईटीआर की ई-फाइलिंग संभव हो गई है। न्यूज सेक्शन में आप डिटेल देख सकते हैं।”

कब तक कर सकते हैं अपडेट

अपना टैक्स रिटर्न जमा करने के दो साल के भीतर, टैक्सपेयर्स अपने करों का भुगतान होने तक इसमें बदलाव कर सकते हैं। आम बजट 2022 में सरकार ने अपडेटेज इनकम टैक्स रिटर्न का आइडिया पेश किया था। इससे पहले, आईटीआर 1 और 4 को 27 जून, 2022 को उपलब्ध करा दिया गया था।

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