ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स का रिटर्न समय पर फाइल करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। अब सरकार ने कॉरपोरेट को बड़ी राहत दी है और उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को कॉरपोरेट्स के लिए वित्त वर्ष (FY) 2023-24 यानी एसेटमेंट वर्ष (AY) 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने करने की समयसीमा बढ़ा दी। इस साल कॉरपोरेट्स 31 अक्टूबर की बजाय 15 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं।
