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ITR Filing Deadline Extended: इन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, इस कारण सरकार ने लिया फैसला

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स का रिटर्न समय पर फाइल करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। हालांकि अब सरकार ने इन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है और उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 27, 2024 पर 7:50 AM
ITR Filing Deadline Extended: इन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, इस कारण सरकार ने लिया फैसला
ITR Filing Deadline Extended: डेडलाइन बढ़ाने की कोई आधिकारिक वजह तो नहीं बताई गई है लेकिन इसकी एक वजह फेस्टिव सीजन हो सकती है ताकि फेस्टिव सीजन के दौरान आईटीआर फाइल करने की दिक्कत से न जूझना पड़े।

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स का रिटर्न समय पर फाइल करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। अब सरकार ने कॉरपोरेट को बड़ी राहत दी है और उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को कॉरपोरेट्स के लिए वित्त वर्ष (FY) 2023-24 यानी एसेटमेंट वर्ष (AY) 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने करने की समयसीमा बढ़ा दी। इस साल कॉरपोरेट्स 31 अक्टूबर की बजाय 15 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं।

इससे पहले बढ़ाई गई थी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन

आईटीआर फाइलिंग में यह विस्तार इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन(1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स पर लागू होगा। इससे पहले सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को 30 सितंबर 2024 की शुरुआती समयसीमा से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया था। इनकम टैक्स कानून के तहत कुछ टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑडिट करवाना होता है और इसकी रिपोर्ट एसेसमेंट वर्ष में 30 सितंबर तक दाखिल करनी होती है।

इन्हें नहीं मिलेगा डेडलाइन एक्सटेंशन का फायदा

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