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ITR filing : आम टैक्सपेयर्स के लिए फिर बढ़ सकती है डेडलाइन, जानिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं क्या वजह

बीते साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कम ही संख्या में टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 17, 2021 पर 5:22 PM
ITR filing : आम टैक्सपेयर्स के लिए फिर बढ़ सकती है डेडलाइन, जानिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं क्या वजह
आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाने की कई वजह हैं

Income Tax return (ITR) : इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2021 है। यह डेडलाइन पहले भी दो बार बढ़ चुकी है। पहले 31 जुलाई की सामान्य डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 किया गया और फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चार्टर्ड अकाउंटैंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स को लगता है कि इंडिविजुअल्स यानी आम टैक्सपेयर्स (जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है) के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन फिर से बढ़ सकती है। हम यहां इसकी वजह बता रहे हैं।

पिछले साल से कम टैक्सपेयर्स ने भरा है आईटीआर

बीते साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कम ही संख्या में टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के आफीशियल ट्विटर हैंडिल के एक ट्वीट के मुताबिक, 11 जनवरी, 2021 तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे (वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 10 जनवरी, 2021 थी)। हालांकि, 15 दिसंबर, 2021 तक के डाटा के मुताबिक, अभी तक 3.59 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों ने ही आईटीआई फाइल किया है। इस प्रकार, 31 दिसंबर, 2021 की डेडलाइन में 15 दिन ही बचे हैं और 2.36 करोड़ लोगों द्वारा आईटीआर भरना बाकी है। नए लॉन्च इनकम टैक्स पोर्टल में अभी भी आ रहीं खामियों को देखते हुए इतने ज्यादा लोगों का सिर्फ 15 दिन में आईटीआर फाइल करना संभव नहीं है। पिछले साल भी सरकार ने तीन बार आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ाई थी।

उक्त वजहों से सरकार मौजूदा 31 दिसंबर, 2021 की डेडलाइन के आसपास आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

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