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ITR Filing : 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी नहीं लगेगी पेनाल्टी, अगर इस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं आप

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए निर्धारित तारीख 31 दिसंबर बीत गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 04, 2022 पर 5:47 PM
ITR Filing : 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी नहीं लगेगी पेनाल्टी, अगर इस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं आप
वित्त वर्ष 21 यानी एसेसमेंट ईयर 2021-22 से प्रभावी पेनल्टी 5,000 रुपये है

income tax returns ITR : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए निर्धारित तारीख 31 दिसंबर बीत गई है। ऐसे में, जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उन्हें लेट फीस देनी होगी। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी पेनाल्टी के निर्धारित तारीख के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

2021 तक, यदि टैक्सपेयर आईटीआई फाइलिंग की डेडलाइन से चूक जाता था तो उसे अधिकतम 10 हजार रुपये की पेनाल्टी देनी होती थी।

हालांकि वित्त वर्ष 21 (एसेसमेंट ईयर 2021-22) से प्रभावी पेनाल्टी 5,000 रुपये है।

डेडलाइन से चूकने पर किसे नहीं देनी होगी पेनाल्टी

इनकम टैक्स कानूनों (income tax laws) के मुताबिक, बेसिक एक्जम्प्शन लिमिट से कम ग्रॉस इनकम वाले लोगों को देर से आईटीआर भरने के लिए पेनाल्टी नहीं देनी होगी।

एक व्यक्ति पर बेसिक एक्जम्प्शन लिमिट इस बात पर निर्भर करेगी कि उसने कौन सा टैक्स रेजीम चुना है। नए रेजीम में, जहां कोई भी एक्जम्प्शन लागू नहीं है, बेसिक एक्जम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये होगी।

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