income tax returns ITR : वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए निर्धारित तारीख 31 दिसंबर बीत गई है। ऐसे में, जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उन्हें लेट फीस देनी होगी। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी पेनाल्टी के निर्धारित तारीख के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
