Income Tax Return 2021-22: फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरने की डेडलाइन सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाई है। फिलहार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 ही है। ऐसे में अगर आप तय समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे होंगे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सालाना 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि तय समय पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। आज हम बता रहे हैं कि अगर आप डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको किस तरह का नुकसान होगा। ITR आम तौर पर टैक्स डिडक्शंस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए एक्जम्प्शंस क्लेम करने के लिए भरा जाता है। हालांकि, 31 जुलाई से पहले ITR भरने के सिर्फ यही फायदे नहीं हैं।
