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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बस एक दिन दूर, 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने के फायदे जान लीजिए

Income Tax Return: यदि कोई समय से ITR फाइल करने में नाकाम रहता है तो आईटी डिपार्टमेंट उस व्यक्ति पर फाइन लगा सकता है। उसे 3 से 7 साल तक जेल हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 30, 2022 पर 3:09 PM
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बस एक दिन दूर, 31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने के फायदे जान लीजिए
अगर आप लोन लेने जाते हैं तो ज्यादातर बैंक ITR मांगते हैं। रिटर्न से बैंक को आवेदक की आर्थिक स्थिति और क्षमता का आकलन करने में मदद मिलती है

Income Tax Return 2021-22: फिस्कल ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरने की डेडलाइन सरकार ने अभी तक नहीं बढ़ाई है। फिलहार रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 ही है। ऐसे में अगर आप तय समय के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कई तरह के फायदे होंगे। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सालाना 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि तय समय पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।  आज हम बता रहे हैं कि अगर आप डेडलाइन के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको किस तरह का नुकसान होगा। ITR आम तौर पर टैक्स डिडक्शंस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के लिए एक्जम्प्शंस क्लेम करने के लिए भरा जाता है। हालांकि, 31 जुलाई से पहले ITR भरने के सिर्फ यही फायदे नहीं हैं।

31 जुलाई तक ITR भरने के फायदे

नहीं देना पड़ेगा जुर्माना

यदि कोई समय से ITR फाइल करने में नाकाम रहता है तो आईटी डिपार्टमेंट उस व्यक्ति पर फाइन लगा सकता है। उसे 3 से 7 साल तक जेल हो सकती है। इसके अलावा, जब देरी से आईटीआर फाइल करते हैं तो सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर टैक्सपेयर को 5,000 रुपये देना पड़ता है। इनकम 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।

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