ITR filing : असेसमेंट ईयर (एवाई) 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 मार्च, 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर, 2021 की निर्धारित तारीख (due date) तक आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न भरने का मौका है। हालांकि, निर्धारित तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी देनी होगी, जो टैक्सपेयर के टैक्स स्लैब के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि, यदि एक टैक्स की देनदारी होने के बावजूद एक टैक्सपेयर लास्ट डेट तक आईटीआर नहीं भरता है तो उसे न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक जेल भी हो सकती है।
