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ITR filing : इस तारीख तक नहीं भरा Income Tax तो हो सकती है 7 साल तक की जेल, जान लीजिए डिटेल

ITR filing last date: अगर कोई टैक्सपेयर कर की देनदारी के बावजूद आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो भारत सरकार के पास टैक्सपेयर के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 28, 2022 पर 8:34 PM
ITR filing : इस तारीख तक नहीं भरा Income Tax तो हो सकती है 7 साल तक की जेल, जान लीजिए डिटेल
अगर अभी तक नहीं भरा है इनकम टैक्स तो अभी आपके पास है एक और मौका

ITR filing : असेसमेंट ईयर (एवाई) 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 मार्च, 2022 है। जो लोग 31 दिसंबर, 2021 की निर्धारित तारीख (due date) तक आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2022 तक रिटर्न भरने का मौका है। हालांकि, निर्धारित तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी देनी होगी, जो टैक्सपेयर के टैक्स स्लैब के ऊपर निर्भर करेगा। हालांकि, यदि एक टैक्स की देनदारी होने के बावजूद एक टैक्सपेयर लास्ट डेट तक आईटीआर नहीं भरता है तो उसे न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक जेल भी हो सकती है।

टैक्स-ब्याज के साथ देनी होगी पेनाल्टी

लाइवमिंट की एक रिपोर्ट में मुंबई के टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा, “लास्ट डेट तक आईटीआर फाइल करने में विफल होने पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स और ब्याज के अलावा टैक्सपेयर की वास्तविक कर देनदारी पर 50 से 200 फीसदी का जुर्माना लगा सकता है। अगर कोई टैक्सपेयर कर की देनदारी के बावजूद आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो भारत सरकार के पास टैक्सपेयर के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है।”

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