ITR Filing Last Date : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा सवाल, क्या 31 जुलाई को खुलेंगे बैंक?

ऐसे दिनों में आईटीआर ऑनलाइन सिस्टम से भरा जाता है, जो साल भर हमेशा जारी रहता है। यानी रविवार, सार्वजनिक अवकाश या बैंकों की छुट्टी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करने की सलाह दी जाती है

अपडेटेड Jul 23, 2022 पर 3:31 PM
भले ही इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है कि रविवार को कुछ मेनटेनेंस आदि काम हो रहे हों या नेटबैंकिंग काम नहीं कर रही हो या खराब स्थिति में हो

ITR AY 2022-23 : सैलरीड और नॉन ऑडिटेबिल मामलों के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है। हालांकि, इस साल डेडलाइन रविवार को पड़ रही है, जब बैंकों की छुट्टी होती है। यही वजह है कि आपको सलाह दी जा रही है कि 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले आईटीआर भर लीजिए।

ऐसे दिनों में आईटीआर ऑनलाइन सिस्टम से भरा जाता है, जो साल भर जारी रहता है। यानी रविवार, सार्वजनिक अवकाश या बैंकों की छुट्टी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

...लेकिन रविवार को हो सकती हैं ये समस्याएं


भले ही इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है कि रविवार को कुछ मेनटेनेंस आदि काम हो रहे हों या नेटबैंकिंग काम नहीं कर रही हो या खराब स्थिति में हो। या उस दिन इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा हो। इस साल वैसे भी नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

Yes Bank ALERT : मैच्योरिटी से पहले तुड़वाई FD तो अब लगेगी ज्यादा पेनाल्टी, जानिए कितना होगा नुकसान

कब जाना पड़ता है बैंक

जब एक टैक्सपेयर को इनकम टैक्स भरना होता है तो उसे आईटीएनएस 280 की तरह चालान का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के ऑप्शन उपलब्ध नहीं हों तो आपको पेमेंट के लिए ब्रांच जाना होगा। इसके अलावा, आपको फॉर्म 16ए (Form 16A) यानी टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS certificate) हासिल करने के लिए बैंक जाना पड़ सकता है। यदि आप को यह ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तब भी आपको बैंक ब्रांच जाना हो सकता है। हालांकि, 31 जुलाई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे।

भले ही सब कुछ ऑनलाइन हो गया हो, लेकिन समय से पहले ही काम कर लेना बेहतर है।

Fixed Deposit Rate: एसबीआई vs पीएनबी vs ICICI कौन दे रहा है FD पर सबसे ज्यादा ब्याज, जानें डिटेल्स

31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी

इनकम टैक्स रूल्स के तहत, अगर आपने तय तारीख के बाद यानी 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी। लेकिन अगर टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देनी होगी।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।