इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन (31 जुलाई, 2022) करीब आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए रिमाइंडर भेज रहा है। यह इनकम टैक्स रिटर्न पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में आपकी इनकम के लिए होगा। सवाल है कि क्या हर व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।
अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति की ग्रॉस एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से जयादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। ग्रॉस एनुअल इनकम में छह स्रोतों से होने वाली इनकम शामिल है। सैलरी, रियल एस्टेट, कैपिटल गेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट से इनकम आदि शामिल हैं।
इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन, यह नियम सिर्फ 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए है। अगर व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम है तो ग्रास सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा होने पर ही रिटर्न फाइलिंग जरूरी है। अगर व्यक्ति की उम्र 80 साल से ऊपर है तो सालाना ग्रॉस इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर ही रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
अगर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट होता है या विड्रॉल (निकाला जाता है) होता हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। करेंट अकाउंट के मामले में इसकी सीमा 50 लाख रुपये है। इसकी वजह यह है कि इसकी जानकारी आईटी रिटर्न में देना अनिवार्य है।
अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल चुकाया है या करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप इंडिया के नागरिक है और आपको दूसरे देश से किसी तरह की इनकम होती हो तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। इसकी वजह यह है कि इस इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा।
75 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी इंटरेस्ट इनकम उसी बैंक से होनी चाहिए, जिससे आपकी पेंशन आती है। इसके लिए बैंक में आपको डेक्लेरेशन देना होगा।