Income Tax Return: देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर नहीं लगेगा जुर्माना, यहां जानें नियम

Income Tax Return: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा

अपडेटेड Jul 22, 2022 पर 5:26 PM
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31 जुलाई 2022 ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है।

Income Tax Return Last Date 31st July 2022: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की अंत‍िम तारीख 31 जुलाई 2022 है। अगर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार आगे तारीख नहीं बढ़ाने वाली है। ऐसे में टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी रिटर्न फाइल कर दे, ताकि आगे परेशानी न हो क्योंकि जैसे-जैसे समय पास आएगा वेबसाइट पर एक साथ लाखों की संख्या में रिटर्न फाइल होंगी और साइट पर एक साथ प्रेशर पड़ने पर वेबसाइट स्लो होगी। ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आगे जुर्माना लग जाएगा। आपको यहां ऐसी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप जुर्माने से बच सकते हैं।

इन मामलों में नहीं देना होता जुर्माना

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की कुल आय (Total Income in Financial Year) छूट सीमा से अधिक नहीं है। यानी, उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम तक नहीं है, ऐसे मामले में अगर वह देर से रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं देना होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने रिटर्न देर से फाइल की है। 2.50 लाख तक की आमदनी वाला व्यक्ति अगर 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेगा, तो उसे जुर्माना नहीं देना होगा।


आपने कौनसा चुना है टैक्स रिजीम

यदि किसी ने पुराना टैक्स रिजीम चुना है, तो उस केस में छूट 2.50 लाख रुपये। ये 60 साले कम उम्र वालों के लिए है। 60 साल से 80 साल वाले लोगों के लिए तीन लाख रुपये टैक्स फ्री है। 80 साल से अधिक व्यक्ति को 5 लाख रुपये के लिए बेसिक छूट है।

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