ITR Filing करते वक्त ध्यान में रखें ये सावधानियां, वरना एक छोटी सी भी गलती पड़ सकती है भारी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करते वक्त आपको सबसे ज्यादा सावधानी फॉर्म सेलेक्ट करते समय बरतनी चाहिए। कई सारे लोगों को इस बारे में ही पता नहीं होता है कि उनको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से कई तरह के फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। आपको इनकम के आधार पर इन फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है

अपडेटेड Jun 29, 2023 पर 10:53 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करते वक्त आपको सबसे ज्यादा सावधानी फॉर्म सेलेक्ट करते समय बरतनी चाहिए

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) का प्रोसेस शुरू हो गया है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। हालांकि आईटीआर फाइल करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। इसके अलावा आईटीआप भरते वक्त आपके पास कुछ अहम दस्तावेजों का होना भी जरूरी है। अगर आपने यह सावधानियां नहीं बरतीं तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाएगा। ऐसे में आपके लिए भी यह जरूरी है कि आईटीआर भरते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको इस बारे में पता हो। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है।

ITR फाइल करते वक्त रखें यह सावधानी

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करते वक्त आपको सबसे ज्यादा सावधानी फॉर्म सेलेक्ट करते समय बरतनी चाहिए। कई सारे लोगों को इस बारे में ही पता नहीं होता है कि उनको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से कई तरह के फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। आपको इनकम के आधार पर इन फॉर्म को सेलेक्ट करना होता है। इसके अलवा आपको आईटीआर फाइल करते वक्त अपनी इनकम के सारे सोर्स के बारे में बताना भी बेहद ही जरूरी है। यहां तक सेविंग अकाउंट से होने वाले इंटरेस्ट और घर के किराये से भी होने वाली कमाई की जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है।

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बैंक खातों की डिटेल

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) करते वक्त आपको अपने सभी बैंक खातों के बारे में बताना भी बेहद ही जरूरी है। नियमों के मुताबिक अपने सभी बैंक अकाउंट के बारे में बताना जरूरी है। साथ ही आईटीआर फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई करना भी बेहद जरूरी है। ऐसा ना करने पर आपका आईटीआर भरा हुआ नहीं माना जाएगा। साथ ही आपको Form 26AS और Form 16/16A का मिलान करना भी बेहद ही जरूरी है। साथ ही नियमों के मुताबिक अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा के गिफ्ट मिले हैं तो उस पर भी आपको टैक्स चुकाना होता है।

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