Form 26AS क्या है? क्यों पड़ती है इसकी जरूरत? डाउनलोड करने का ये रहा स्टेपवाइज प्रोसेस

आईटीआर को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक Form 26AS जारी करता है जो एक कंसालिडेटेड टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है? इसके अलावा यह कहां से प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब एक-एक करके यहां दिए जा रहे हैं।

अपडेटेड Apr 22, 2023 पर 4:48 PM
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जिस टैक्सपेयर्स के पास पैन हो और उन्हें वित्त वर्ष के दौरान सैलरी या पेंशन, एफडी या बचत खाते पर ब्याज, किराए, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स या किसी भी ऐसे सोर्स से जिस पर टीडीएस कट चुका है, से आय हुई है, उन्हें Form 26AS की जरूरत पड़ती है।

वित्त वर्ष 2022-23 पूरा हो चुका है और एसेसटमेंट वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) भरने की कवायद शुरू हो चुकी है। आईटीआर को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक Form 26AS जारी करता है जो एक कंसालिडेटेड टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। इसमें उन सभी टैक्स की पूरी डिटेल्स होती है, जिसे टैक्सपेयर्स की कंपनी, बैंक या अन्य किसी बॉडी की तरफ से सरकार के पास जमा कराया गया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किसे पड़ती है? इसके अलावा यह कहां से प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब एक-एक करके यहां दिए जा रहे हैं।

Form 26AS की जरूरत क्यों पड़ती है

इस फॉर्म में टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स, सेल्फ एसेसमेंट टैक्स और रेगुलर एसेसमेंट टैक्स की पूरी डिटेल्स होती है। इसमें इसकी भी जानकारी होती है कि वित्त वर्ष के दौरान कितना रिफंड मिल सकता है। आईटीआर फाइल करते समय टैक्सपेयर्स को इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि इससे टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद मिलती है और यह भी प्रमाणित किया जा सकता है कि कितना टैक्स जमा किया जा चुका है।

क्या फॉर्म 16 के बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है? अगर हां तो इसका प्रोसेस क्या है?


किसे पड़ती है इस फॉर्म की जरूरत

जिस टैक्सपेयर्स के पास पैन हो और उन्हें वित्त वर्ष के दौरान सैलरी या पेंशन, एफडी या बचत खाते पर ब्याज, किराए, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स या किसी भी ऐसे सोर्स से जिस पर टीडीएस कट चुका है, से आय हुई है, उन्हें इस फॉर्म की जरूरत पड़ती है।

कहां मिलेगा यह फॉर्म

इस फॉर्म को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्टेपवाइज प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है-

ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग इन करें।

e-File टैब के Income Tax Returns में जाकर  ‘View Form 26AS (Tax Credit)’ लिंक पर क्लिक करें।

यहां डिस्क्लेमर को पढ़कर कंफर्म पर क्लिक करें।

एक टीडीएस-सीपीएस पोर्टल पर खुलेगा। इस पोर्टल पर एग्री करके ‘Proceed’ पर क्लिक करना है।

View Tax Credit (Form 26AS/Annual Tax Statement) पर क्लिक करें।

एसेसमेंट वर्ष और व्यू टाइप यानी कि एचटीएमएल या टेक्स्ट  चुनें और फिर ‘View / Download’ पर क्लिक करें।

इसे डाउनलोड करने के लिए  View As में एचटीएमएल चुनकर ‘Export as PDF’ पर क्लिक करें

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