पहले से बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगने जा रहा है। अब गैर-ब्रांडेड चावल और आटा पर भी टैक्स लगेगा। इससे दोनों महंगे हो जाएंगे। अब तक सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटा पर जीएसटी लगता था। लेकिन, राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गैर-ब्रांडेड चावल और आटा के साथ अन्य कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।
GST Council की 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही है। इस दो दिवसीय बैठक का आज (29 जून) आखिरी दिन है। यह बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। इसमें कई चीजों के टैक्स की दरों में बदलाव करने और कुछ चीजों पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला लिया गया। सोने और बहुमूल्य धातुओं पर टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्रियों की तीन समितियों की सिफारिशें मान ली गई हैं।
आज की बैठक में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन की अवधि बढ़ाने के मसले पर फैसला हो सकता है। राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि वह जीएसटी के चलते राज्यों के रेवेन्यू में आई कमी की भरपाई करेगी। इसे जीएसटी कंपनसेशन कहा जाता है। यह सिर्फ पांच साल के लिए था।
राज्यों की दलील है कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म होने से उनके रेवेन्यू पर बहुत असर पड़ेगा। उनका कहना है कि कोरोना की महामारी के चलते पहले से ही उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से उन पर दबाव और बढ़ जाएगा। उन्होंने और पांच साल के लिए जीएसटी कंपनसेशन की मांग की है।
मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स की दर के बारे में निम्नलिखित फैसले लिए गए:
अब मीट, फिश, दही, पनीर और हनी जैसे प्री-पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स (फ्रोजेन छोड़कर) पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
आटा और चावल जैसे गैर-ब्रांडेड आइटम्स अगर प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड हैं तो उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। अभी सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटा पर जीएसटी लगता था।
बैंक चेक इश्यू करने के लिए जो फीस वसूलते हैं, उस पर अब टैक्स लगेगा।
Dried leguminous vegetables, सूखे मखाना, गेहूं और दूसरे अनाज, Wheat or mesulin Flour, Jaggery, Puffed Rice (Muri), सभी तरह के ऑर्गेनिक गुड्स और खाद, Coir पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
प्रिंटिंग, Writing and drawing ink, cetain knives, spoons and table wares, dairy machinery, LED lamps और drawing instruments पर जीएसटी रेट को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
Solar Water heaters और Finished leather पर जीएसटी रे को 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
ऐसे होटल रूम जिसका रोजाना का किराया 1000 रुपये से कम है, उस पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। अभी 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल रूम को टैक्स से छूट हासिल थी।