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इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर लगेगा दोगुना TDS

अगर कोई शख्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो सेक्शन 206AB के तहत उसे डबल TDS देना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2021 पर 2:49 PM
इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर लगेगा दोगुना TDS

अभिषेक अनेजा

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के डिडक्ट किए जाने वाले या उसकी ओर से कलेक्ट किए जाने वाले टैक्स पर लागू दरों में कुछ बदलाव किए हैं। फाइनेंस एक्ट 2021 में सेक्शन 206AB और 206CCA जोड़े गए हैं।

किसे टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करना है?

इनकम टैक्स एक्ट के संबंधित सेक्शन में दी गई राशि की लिमिट से अधिक होने पर टैक्स डिडक्ट करना होता है। विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए राशि की अलग लिमिट हैं।

आमतौर पर, बिजनेस में सप्लायर्स को मिलने वाले भुगतान पर टैक्स डिडक्ट करना होता है। हालांकि, कोई बिजनेस नहीं करने वाले व्यक्ति को भी प्रति माह 50,000 रुपये से अधिक के रेंट या 50 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने की स्थिति में टैक्स डिडक्ट करना होता है।

विशेष गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर को दी गई लिमिट से अधिक की बिक्री के बदले प्राप्त राशि पर टैक्स डिडक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए, ज्वैलर को 5 लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी की बिक्री या 2 लाख रुपये से अधिक की बुलियन की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टैक्स कलेक्ट करना होता है।

सेक्शन  206AB और 206CCA क्या है?

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