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ITR Verification Alert: अब इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए 120 नहीं सिर्फ 30 दिन मिलेंगे, जानिए क्या है नया नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस बारे में 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब टैक्सपेयर को इनकम के रिटर्न का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करने या ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिन के अंदर वेरिफाई करना जरूरी होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 02, 2022 पर 12:16 PM
ITR Verification Alert: अब इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के लिए 120 नहीं सिर्फ 30 दिन मिलेंगे, जानिए क्या है नया नियम
टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है।

ITR Verification Alert: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई (Verification of ITR) करने की अवधि घटा दी है। इस बारे में CBDT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो गई है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस बारे में 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब टैक्सपेयर को इनकम के रिटर्न का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोड करने या ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिन के अंदर वेरिफाई करना जरूरी होगा। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, उन्हें अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए 120 दिन मिलेंगे।

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सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के बाद कुछ टैक्सपेयर्स उलझन में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अनेजा ने कहा, "टैक्सपेयर्स को सीबीडीटी के इस नोटिफिकेशन को लेकर उलझन में रहने की कोई जरूरत नही है। यह बदलाव उन लोगों पर लागू होगा, जो 1 अगस्त या इसके बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (31 जुलाई, 2022) तक रिटर्न फाइल कर दी है, उन्हें रिटर्न वेरिफाई कने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा।"

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