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SEBI 6 अप्रैल को Royal Twinkle, Citrus Check Inns की संपत्तियों की करेगा नीलामी

SEBI द्वारा नीलाम की जाने वाली संपत्तियों में कार्यालय परिसर, आवासीय फ्लैट, भूमि के टुकड़े और दुकानें शामिल हैं

अपडेटेड Mar 08, 2022 पर 5:05 PM
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SEBI द्वारा की जाने वाली इस नीलामी की रिजर्व्ड प्राइस 97 करोड़ रुपये से अधिक है

पूंजी बाजार नियामक सेबी (Capital markets regulator SEBI) ने मंगलवार को कहा कि उसने रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब (Royal Twinkle Star Club) और साइट्रस चेक इन (Citrus Check Inns) की 46 संपत्तियों की नीलामी 97 करोड़ रुपये से अधिक के रिजर्व्ड प्राइस पर करने के लिए 6 अप्रैल की तारीख तय की है। SEBI का यह कदम कंपनियों द्वारा जुटाए गए हजारों करोड़ रुपये के धन की वसूली के लिए सेबी के प्रयासों का हिस्सा है।

एक नोटिस में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने कहा कि नीलामी 6 अप्रैल, 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

नीलाम की जाने वाली संपत्तियों में महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दादरा और नगर हवेली में स्थित कार्यालय परिसर, आवासीय फ्लैट, भूमि के टुकड़े और दुकानें शामिल हैं।


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नवंबर 2019 से नवंबर 2021 तक कंपनियों की 220 से अधिक संपत्तियों की नीलामी 1,200 करोड़ रुपये से अधिक के आरक्षित मूल्य (reserve price) पर की गई थी।

यह कदम दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उठाया गया। इस आदेश में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेपी देवधर की अध्यक्षता वाली सेल-कम-मॉनिटरिंग कमेटी को छह महीने के भीतर कंपनियों की 114 संपत्तियों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया था।

दिसंबर 2018 में SEBI ने Citrus Check Inns और उसके निदेशकों पर उसके आदेश का पालन न करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा उन्हें जनता से धन जुटाने से रोक दिया था।

SEBI को Citrus के खिलाफ कई निवेशकों की शिकायतें मिली थीं। निवेशकों ने आरोप लगाया गया था कि Royal Twinkle के निदेशक अब Citrus के जरिये अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) चला रहे हैं।

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अगस्त 2015 में रेगुलेटर ने Royal Twinkle और उसके चार निदेशकों पर फर्जी टाइमशैयर हॉलिडे प्लान की आड़ में अवैध रूप से 2,656 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए चार साल का प्रतिबंध लगाया था।

इसके अलावा सेबी ने कंपनी और उसके अधिकारियों को तीन महीने में निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न के साथ पैसा वापस करने का निर्देश भी दिया था।

 

 

 

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