Budget 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में टैक्स की सीमा को बढ़ा दिया था। अब 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैलरीड पर्सन और दूसरे टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की लिमिट के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बता दें कि बजट 2023 में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है।
