Get App

इनकम टैक्स की धारा 87A में मिलता है टैक्स छूट का फायदा, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

Budget 2023 में टैक्स स्लैब में बेसिक छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना का कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि सात लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87A के तहत दी जाती है

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Feb 06, 2023 पर 7:33 PM
इनकम टैक्स की धारा 87A में मिलता है टैक्स छूट का फायदा, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा
इनकम टैक्स की धारा 87A में मिलता है टैक्स छूट का फायदा, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

Budget 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में टैक्स की सीमा को बढ़ा दिया था। अब 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैलरीड पर्सन और दूसरे टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की लिमिट के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बता दें कि बजट 2023 में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

टैक्स स्लैब में हुआ है बदलाव

बजट 2023 में टैक्स स्लैब में बेसिक छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना का कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि सात लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर उसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 87A के तहत दी जाती है।

कौन ले सकता है एक्ट 1961 की धारा 87A का लाभ

सब समाचार

+ और भी पढ़ें