अपनी गाढ़ी कमाई से सपनों का घर बनाना, हर किसी की ख्वाहिश होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने में आड़े आता है मोटा टैक्स। मकान बनवाने का सिलसिला चल रहा है और जेब भी ढीली हो रही है, ऊपर से टैक्स का बोझ? पर रुकिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए! जी हां, अगर आपका घर अभी बन रहा है तो भी आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24(बी) के तहत होम लोन पर दिए गए ब्याज पर कटौती का लाभ मिलता है। लेकिन, निर्माणाधीन मकान के मामले में थोड़ी अलग बात है। इस दौरान दिए गए ब्याज को 'प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट' कहा जाता है और इस पर तुरंत कटौती नहीं मिलती। यह कटौती पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
दरअसल, जिस वित्तीय वर्ष में मकान का निर्माण पूरा हो जाता है और आपको उसका कब्जा मिल जाता है, उसी वर्ष से आप इस प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को पांच समान किस्तों में घटा सकते हैं। टैक्स एक्सपर्ट मणिकंदन एस का कहना है कि धारा 24(बी) के तहत उधार ली गई पूंजी पर ब्याज की कटौती मकान बनने पर ही मिलती है। लेकिन, संपत्ति खरीदने या निर्माण से पहले के वर्ष के लिए देय ब्याज को आप पांच साल की अवधि में कम करवा सकते हैं। यह अवधि उस वित्तीय वर्ष से शुरू होती है जिसमें आपने संपत्ति खरीदी है या उसका निर्माण पूरा हुआ है। निर्माण काम होम लोन लेने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से पांच साल के भीतर पूरा होना चाहिए।
याद रखें, यह छूट तभी मिलेगी जब आपका मकान बनकर तैयार हो जाए और आपको उसका अधिकार मिल जाए। निर्माण के दौरान इस पर कोई कटौती नहीं ली जा सकती। फियो के सीईओ और को-फाउंडर कुणाल वर्मा सलाह देते हैं कि इस छूट का दावा करने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि आपका मकान उस वित्तीय वर्ष के अंत से पांच साल के भीतर बनकर तैयार हो जाए, जिस साल में आपने लोन लिया था। अगर ऐसा नहीं होता है, तो अधिकतम कटौती की सीमा 2 लाख रुपये के बजाय 30,000 रुपये हो जाएगी।