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Online Games में जीती रकम पर नहीं चुकाया टैक्स तो लगेगी पेनाल्टी, CBDT ने विनर्स से की यह अपील

ऑनलाइन गेम्स के विनर्स को बिना किसी छूट के ब्याज के साथ कुल 30 फीसदी टैक्स जमा करना होगा। उन्हें टैक्स और ब्याज पर अतिरिक्त 25-30 फीसदी का भुगतान भी करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 26, 2022 पर 11:59 AM
Online Games में जीती रकम पर नहीं चुकाया टैक्स तो लगेगी पेनाल्टी, CBDT ने विनर्स से की यह अपील
सामान्य रूप से ITR-U फाइल करने की लास्ट डेट संबंधित एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने बाद होती है

Tax on gaming industry : गेमिंग इंडस्ट्री में हो रही टैक्स चोरी अब आयकर विभाग (tax department) के रडार पर आ गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ऑनलाइन गेम्स के विजेताओं से अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने, अपनी आय का खुलासा करने और लागू टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा है।

एक गेमिंग पोर्टल ने बांटे 58,000 करोड़

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ बातचीत में सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि एक गेमिंग पोर्टल ने पिछले तीन साल के दौरान जीती गई धनराशि के रूप में कुल 58,000 करोड़ रुपये बांट दिए। उसके यूजर्स की संख्या 80 लाख से ज्यादा है।

अब विनर्स को बिना किसी छूट के ब्याज के साथ कुल 30 फीसदी टैक्स जमा करना होगा। उन्हें टैक्स और ब्याज पर अतिरिक्त 25-30 फीसदी का भुगतान भी करना होगा। अगर विनर्स डेडलाइन तक टैक्स चुकाने में नाकाम रहते हैं तो उन पर भारी पेनाल्टी लग सकती है।

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