फिस्कल ईयर 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही समय रह गया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में अगर अपनी इनकम पर छूट चाहिए, तो उन्हें 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा। टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, PPF, NPS आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका PPF और NPS अकाउंट है तो इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस जमा कराना होगा। तमाम सराकरी स्कीम में निवेश करके टैक्स सेविंग की जा सकती है।
