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Tax बचाना हो तो 31 मार्च तक यहां यहां करें निवेश, होगी बंपर कमाई, जानिए कैसे

अगर आप टैक्स मे सेविंग चाहते हैं तो 31 मार्च तक कहीं न कहीं निवेश करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 08, 2022 पर 4:28 PM
Tax बचाना हो तो 31 मार्च तक यहां यहां करें निवेश, होगी बंपर कमाई, जानिए कैसे
टैक्स में छूट चाहिए तो 31 मार्च तक करना होगा निवेश

फिस्कल ईयर 2021-22 को खत्म होने में कुछ ही समय रह गया है। टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में अगर अपनी इनकम पर छूट चाहिए, तो उन्हें 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा। टैक्स बचाने के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, PPF, NPS आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका PPF और NPS अकाउंट है तो इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस जमा कराना होगा। तमाम सराकरी स्कीम में निवेश करके टैक्स सेविंग की जा सकती है।

वहीं कई ऐसी स्कीम हैं जिनमें बेहतर रिटर्न मिलने के पूरे चांस रहते हैं। स्माल सेविंग स्कीम, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NPS जैसी ऐसी स्कीम हैं, जिनमें टैक्स छूट की सुविधा मिलती है।

पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF)

भारत में PPF सबसे पॉपुलर (Popular) टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) है। PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है, यानी पैसा नहीं डूबेगा। फिलहाल PPF पर सरकार 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है। इसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF) में पैसा 15 साल की लॉकइन रहता है।

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