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TDS News : रोज लगेगा 200 रुपये जुर्माना, अगर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में की देरी, जान लीजिए पूरी डिटेल

इस मामले में आयकर अधिकारी न्‍यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। बिना लेट फीस भरे आप टीडीएस का रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते और लेट फीस टीडीस की राशि से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 24, 2022 पर 8:55 AM
TDS News : रोज लगेगा 200 रुपये जुर्माना, अगर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में की देरी, जान लीजिए पूरी डिटेल
अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में देरी की तो आपको भारी भरकम फीस चुकानी पड़ सकती है

TDS Return Filing : अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में देरी की तो आपको भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। निश्चित तारीख पर या उससे पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (tax deducted at source) यानी TDS रिटर्न की फाइलिंग में किसी प्रकार की देरी पर आपको प्रति दिन 200 रुपये का लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ती है। यह लेट फी रिटर्न फाइलिंग तक हर दिन चुकानी होगी। ऐसी भी संभावना है कि आपकी टीडीएस क्लेम से जुड़ी पूरी धनराशि ही लेट फाइलिंग फीस (late filing fees) के रूप में चली जाए।

लेट फीस के बाद लिया जाता है जुर्माना

ऐसे में रिटर्न भरते समय तो सबसे पहले आपसे देर होने को लेकर लेट फीस वसूला जाता है और उसके बाद जुर्माना लगता है। इस मामले में आयकर अधिकारी न्‍यूनतम 10 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं। बिना लेट फीस भरे आप टीडीएस का रिटर्न नहीं दाखिल कर सकते और लेट फीस टीडीस की राशि से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए।

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