पिछले फाइनेंशियल ईयर (2021-22) का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। अब करीब दो हफ्ते का समय बचा है। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द कर देना चाहिए। आपको अंतिम में रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। फिर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है।
पिछले दो फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट बढ़ाई थी। इसलिए इस बार भी कई टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। डिपार्टमेंट एसएमएस और ईमेल के जरिए टैक्सपेयर्स को आईटीआईर फाइलिंग के लिए रिमाइंडर भेज रहा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस हफ्ते ट्विटर पर भी इस बारे में ट्वीट किया है। इसमें टैक्सपेयर्स से डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक बहुत कम रिटर्न फाइल किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, जुलाई के पहले हफ्ते तक सिर्फ 99.20 लाख रिटर्न फाइल किए गए थे।
इस बार करीब 7.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने की उम्मीद है। इस संख्या को देखने पर 99.20 लाख का डेटा बहुत कम लगता है। इसका मतलब है कि अब तक एक-चौथाई टैक्सपेयर्स ने भी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। ऐसे में 31 जुलाई तक 6 करोड़ रिटर्न फाइल होने की उम्मीद कम दिख रही है।
उधर, इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट में भी कुछ तकीनीक दिक्कत की खबरें आ रही हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए वेबसाइट का ठीक तरह से काम करना जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन कुछ महीने बढ़ा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डेडलाइट नहीं बढ़ाई जाती है तो ज्यादातर टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
ज्यादातार टैक्सपेयर्स के समय पर रिटर्न नहीं फाइल करने की स्थिति में बिलेटेड रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक, उन्हें 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसे में उन टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस बढ़ जाएगा, जिन पर टैक्स बनता है। ऐसे टैक्सपेयर्स को टैक्स के अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। इससे टैक्स डिसप्यूट की संख्या भी बढ़ने का डर है।
हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी दो हफ्ते का वक्त बाकी है। इस दौरान उन्हें अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगी, जिससे उनकी मुश्किल थोड़ी बढ़ जाएगी।