व्यक्ति के निधन पर उसके वारिस को उसकी संपत्ति मिलती है। वारिस को वसीयत के जरिए या मरने वाले व्यक्ति के पर्सनल लॉ के मुताबिक यह संपत्ति मिलती है। पर्सनल लॉ का इस्तेमाल तब होता है, जब निधन से पहले व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई होती है। या कोई संपत्ति वसीयत का हिस्सा नहीं होती है। वसीयत में मिली संपत्ति पर टैक्स के नियम को लेकर बहुत कनफ्यूजन है। आइए इसके कुछ जरूरी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं।
