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विरासत में मिली प्रॉपर्टी को बेचने पर क्या आपको टैक्स चुकाना होगा?

आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि अगर आपको विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसकी वजह यह है कि इंडिया में Inheritance Tax नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 11, 2022 पर 1:24 PM
विरासत में मिली प्रॉपर्टी को बेचने पर क्या आपको टैक्स चुकाना होगा?
सेक्शन 56(2) (X) में गिफ्ट पर टैक्स का प्रावधान है। लेकिन, विरासत में मिली संपत्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

व्यक्ति के निधन पर उसके वारिस को उसकी संपत्ति मिलती है। वारिस को वसीयत के जरिए या मरने वाले व्यक्ति के पर्सनल लॉ के मुताबिक यह संपत्ति मिलती है। पर्सनल लॉ का इस्तेमाल तब होता है, जब निधन से पहले व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई होती है। या कोई संपत्ति वसीयत का हिस्सा नहीं होती है। वसीयत में मिली संपत्ति पर टैक्स के नियम को लेकर बहुत कनफ्यूजन है। आइए इसके कुछ जरूरी पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं।

सबसे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि अगर आपको विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसकी वजह यह है कि इंडिया में Inheritance Tax नहीं है। हालांकि, सेक्शन 56(2) (X) में गिफ्ट पर टैक्स का प्रावधान है। लेकिन, विरासत में मिली संपत्ति को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

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लेकिन, आपको याद रखना होगा कि अगर विरासत में मिली संपत्ति से आपको कोई इनकम होती है तो उस पर आपको टैक्स चुकाना होगा। दूसरी बात, अगर आप इस संपत्ति यानी विरासत में मिली संपत्ति को बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा। आपके दिमाग में यह सवाल पैदा हो सकता है कि जब आपने इस संपत्ति को खरीदा नहीं है तो फिर इस पर कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा।

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