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ITR Filing: इन 6 तरह के डिडक्शन का इस्तेमाल कर आप घटा सकते हैं अपना टैक्स

इनकम टैक्स कानून में सेक्शन 80 के अलावा भी कई तरह के डि़डक्शन की इजाजत है। इनका इस्तेमाल करने पर टैक्स लायबिलिटी में काफी कमी लाई जा सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2022 पर 12:39 PM
ITR Filing: इन 6 तरह के डिडक्शन का इस्तेमाल कर आप घटा सकते हैं अपना टैक्स
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (आखिरी तारीख) 31 जुलाई, 2022 है।

क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है? सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसकी डेडलाइन (आखिरी तारीख) 31 जुलाई, 2022 है। टैक्सपेयर्स को कई तरह के डि़डक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इससे उस पर टैक्स का बोझ घट जाता है। सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सब जानते हैं। इनमें निवेश कर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कुछ और भी डिडक्शन है, जिन्हें क्लेम कर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी घटा सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

1. पेंशन फंड में कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी के एनुइटी प्लान में कंट्रिब्यूट किया है तो आप कंट्रिब्यूशन अमाउंट पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 80CCC पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की इजाजत देता है। रेजिडेंट इंडियंस और NRI दोनों पेंशन के लिए इस कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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