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होम लेकर आप सालाना 5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं टैक्स, जानिए कैसे

अगर आपने अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। घर बनकर तैयार होने के बाद ही आप इसके प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 12, 2022 पर 4:16 PM
होम लेकर आप सालाना 5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं टैक्स, जानिए कैसे
सेक्शन 80सी आपको होम लोन के प्रिंसिपल के हिस्से पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा देता है। लेकिन, इसकी लिमिट सालाना 1.5 लाख रुपये है। दूसरी बात यह कि इस सेक्शन के तहत कई दूसरी चीजें भी आती हैं।

होम लोन (Home Loan) पर टैक्स में छूट (Tax Deduction) मिलती है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेकर आप हर साल 5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं। होम लोन लेना उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें काफी टैक्स चुकाना पड़ता है।

इस साल 31 मार्च को खत्म हो रही यह सुविधा

इसलिए अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि यह टैक्स बचाने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। हां, आपको ध्यान रखना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80ईईए के तहत इंट्रेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा इस साल 31 मार्च तक लिए गए लोन पर ही मिलेगी।

80सी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट पर डिडक्शन की इजाजत

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