भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि उन्होंने अपना PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं किया, तो उनका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू है जिनका PAN और Aadhaar 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है।
