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PAN-Aadhaar Linking की डेडलाइन आई नजदीक, जल्द ही कर लें ये काम नहीं तो PAN होगा निष्क्रिय!

31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक न करने पर आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय PAN से ITR दाखिल, टैक्स रिफंड और वित्तीय लेन-देन सभी प्रभावित होंगे

Shradha Tulsyanअपडेटेड Dec 07, 2025 पर 7:54 PM
PAN-Aadhaar Linking की डेडलाइन आई नजदीक, जल्द ही कर लें ये काम नहीं तो PAN होगा निष्क्रिय!

भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि उन्होंने अपना PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं किया, तो उनका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू है जिनका PAN और Aadhaar 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है।

क्यों जरूरी है लिंकिंग?

- PAN टैक्स सिस्टम में आपकी वित्तीय पहचान है।

- Aadhaar से लिंक करने का उद्देश्य डुप्लीकेट PAN रोकना, टैक्स चोरी कम करना और रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना है।

- सरकार चाहती है कि हर टैक्सपेयर्स की पहचान एक ही Aadhaar से जुड़ी हो, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके।

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