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Payment और इनवेस्टमेंट से जुड़े ये छह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन रूल्स 1 अक्टूबबर से लागू हो जाएंगे। मर्चेंट वेबसाइट्स आपके कार्ड का नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 30, 2022 पर 11:32 PM
Payment और इनवेस्टमेंट से जुड़े ये छह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे
1 अक्टूबर से NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए e-nomination प्रोसेस आसान हो जाएगा।

क्या आप आए दिन पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड (debit cards and Credit cards) का इस्तेमाल करते हैं? आप म्यूचुअल फंड्स या नेशनल पेमेंट सिस्टम में इनवेस्ट करते हैं? अगर हां तो आपको उन बदलावों के बारे में जान लेना जरूरी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं।

कार्ड्स का टोकनाइजनेशन

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए RBI के टोकनाइजेशन (Tokenisation of cards) रूल्स 1 अक्टूबबर से लागू हो जाएंगे। मर्चेंट वेबसाइट्स आपके कार्ड का नंबर, CVV या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे। कार्ड के यूजर को वेबसाइट पर कोई सामान खरीदने से पहले एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा और उस टोकन को उस खास वेबसाइट (भविष्य में इस्तेमाल के लिए) पर सेव (Save) करना होगा। आप चाहे तो पेमेंट के वक्त टोकन जेनरेट कर सकते हैं और बाद में इस्तेमाल के लिए सेव कर सकते हैं।

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