इनकम टैक्स की न्यू रीजीम में भी क्लेम किए जा सकते हैं ये तीन डिडक्शंस

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट में न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि न्यू टैक्स रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। अब तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता था

अपडेटेड Feb 16, 2023 पर 2:47 PM
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सरकार न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसलिए इसमें टैक्स के कई स्लैब शामिल किए गए हैं। टैक्स रेट को भी ओल्ड टैक्स रीजीम के मुकाबले कम रखा गया है।

यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने के बाद इनकम टैक्स की न्यू रीजीम (New Tax Regime) को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यू रीजीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार न्यू टैक्स रीजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसलिए इसमें टैक्स के कई स्लैब शामिल किए गए हैं। टैक्स रेट को भी ओल्ड टैक्स रीजीम के मुकाबले कम रखा गया है। हालांकि, न्यू टैक्स रीजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले टैक्स-बेनिफिट नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी पुरानी टैक्स रीजीम में रही है। लेकिन, 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में न्यू टैक्स रीजीम में तीन तरह के डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत दी गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deductions)

न्यू टैक्स रीजीम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग, पेंशन पाने वाले और फैमिली पेंशन पाने वाले लोग न्यू टैक्स रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि संबंधित फाइनेंशियल ईयर में उनकी कुल इनकम या पेंशन से 50,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। इसके लिए टैक्सपेयर्स को किसी तरह का डॉक्युमेंट नहीं देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो एंप्लॉयर टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त खुद स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा आपको देगा। फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों को 15,000 रुप स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को कहा था कि अब तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता था। इसे न्यू रीजीम में भी देने का प्रस्ताव है।

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NPS में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशंस पर डिडक्शंस

अगर आपका एंप्लॉयर एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है तो आप अपनी ग्रॉस इनकम से किए गए कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80CCD (2) के तहत मिलेगा। इस सेक्शन के तहत क्लेम किया जाने वाला मिनिमम अमाउंट प्राइवेट एंप्लॉयी और गवर्नमेंट एंप्लॉयी के लिए अलग-अलग होगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एंप्लॉयी अपनी सैलरी का मैक्सिमम 10 फीसदी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सरकारी एंप्लॉयी अपनी सैलरी का 14 फीसदी मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डियनेस अलाउन्स से है।

अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2023 में अग्निवीर के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित सेक्शन 80सीसीएच के तहत अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड में कोई अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है तो अग्निवीर उस पर डिडक्शन का दावा कर सकता है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, "अग्निपथ स्कीम, 2022 में एनरॉल अग्निवीर की तरफ से अग्निवीर कॉर्पस फंड में होने वाले डिपॉजिट को टैक्स से एग्जेम्पट करने का प्रस्ताव है। उसके सेवा निधि अकाउंट में उसकी तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कंट्रिब्यूशन से होने वाली कुल इनकम के कंप्यूटेशन पर डिडक्शन का प्रस्ताव है।"

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First Published: Feb 16, 2023 2:25 PM

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