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EPFO: अनिवार्य है ई-नॉमिनेशन अपडेट करना, जानिए क्या है प्रोसेस

अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप पीएफ बैलेंस सहित ईपीएफओ की कई ऑनलाइन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकेंगे। ईपीएफओ ने इस बारे में ट्वीट भी किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 01, 2022 पर 6:03 PM
EPFO: अनिवार्य है ई-नॉमिनेशन अपडेट करना, जानिए क्या है प्रोसेस
ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में एंप्लॉयी अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है।

अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ईपीएफओ (EPFO) की तरह से आपको कई बार ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रिमाइंडर मिला होगा। अगर आपने ई-नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो इसे जल्द करना जरूरी है। इंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सभी सब्सक्राइब्र्स (Subscribers) के लिए ई-नॉमिनेशन फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया है।

अगर आप ई-नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप पीएफ बैलेंस सहित ईपीएफओ की कई ऑनलाइन सुविधाओं को लाभ नहीं उठा सकेंगे। ईपीएफओ ने इस बारे में ट्वीट भी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई ईपीएफ मेंबर ईपीएफ/ईपीएस में मौजूदा नॉमिनेशन को बदलना चाहता है तो वह नया नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नया नॉमिनेशन फाइल करते ही पुरान नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।

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ई-नॉमिनेशन प्रोसेस में एंप्लॉयी अपने परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। ई-नॉमिनेशन नहीं करने पर भविष्य में एंप्लॉयी की मौत हो जाती है तो पीएफ अकाउंट में जमा उसका पैसा फंस जाएगा। फिर, उसके परिवार के सदस्यों को यह पैसा निकालने में दिक्कत आएगी।

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