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डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकन नियम आज 1 अक्टूबर से हुआ लागू, जानें कैसे करना होगा Token एक्टिवेट

New Debit and Credit card rules from October 1: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकन नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य हो गया है। यदि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का टोकन नंबर बनाना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2022 पर 5:45 PM
डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकन नियम आज 1 अक्टूबर से हुआ लागू, जानें कैसे करना होगा Token एक्टिवेट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकन नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य हो गया है।

New Debit and Credit card rules from October 1: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकन नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप के माध्यम से हर एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट अब एक यूनीक टोकन के साथ करना होगा। मर्चेंट के लिए कार्ड टोकन अनिवार्य हो जाएगा। यदि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का टोकन नंबर बनाना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इनके जरिये आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकन बना पाओगे।

कार्ड्स का टोकनाइजेशन क्या है?

अब टोकननाइजेशन में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के 16-अंक के नंबर को एक यूनीक टोकन के साथ बदल दिया जाएगा। ये आपके टोकन नंबर में कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी होगी। टोकन आपके कार्ड़ की सही जानकारी को छुपाने का भी काम करेगा। यदि किसी वेबसाइट से फ्रॉड करने वालें को आपकी जानकारी मिल भी जाती है तो भी वह इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करके जेनरेट कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन

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