New Debit and Credit card rules from October 1: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का टोकन नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप के माध्यम से हर एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट अब एक यूनीक टोकन के साथ करना होगा। मर्चेंट के लिए कार्ड टोकन अनिवार्य हो जाएगा। यदि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का टोकन नंबर बनाना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इनके जरिये आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकन बना पाओगे।
