Traffic Challan: क्या आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पेंडिंग चालान है? अगर हां तो 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत में उन्हें निपटाने का यह शानदार मौका है। आप चालान का प्रिंटआउट लेकर तय समय पर कोर्ट में पहुंचें और जुर्माने से बचें। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इस लोक अदालत में सभी तरह की गाड़ियों प्राइवेट और कमर्शियल के पेंडिंग कम्पाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस निपटाए जाएंगे। केवल वे चालान और नोटिस स्वीकार किए जाएंगे जो 30 नवंबर 2024 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग दिखाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कानूनी मामलों जैसे वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामलों आदि का भी निपटारा किया जाएगा।
