ट्रेन में तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर नहीं लगेगा चार्ज, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ

रेल मंत्री ने कहा कि वर्षों से रेल यात्री अपने साथ अतिरिक्त सामान ले जाते रहे हैं। ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है कि अब लिमिट से ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त पैसा देना होगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों के लिए तय वजन से अधिक के सामान पर चार्जेस लगाने की तैयारी की है

अपडेटेड Aug 21, 2025 पर 10:02 PM
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यात्री कितने वजन तक का सामान रेल यात्रा के दौरान साथ ले जा सकते हैं, इसे लेकर नियम दशकों से है।

ऐसी खबर आई थी कि रेल से सफर के दौरान तय वजन से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों पर चार्ज लगाने की तैयारी है। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। वैष्णव ने कहा है कि हवाई यात्रियों की तरह रेल यात्रियों से एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा किराया वसूलने की कोई तैयारी नहीं है। ​पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने यात्रियों के लिए तय वजन से अधिक के सामान पर चार्जेस लगाने की तैयारी की है। साथ ही हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सामान की जांच करने वाली मशीन लगाने और हर तरह के सामान की जांच करने की तैयारी की जा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवांछित सामान जैसे नशीली चीजों के ट्रांसपोर्टेशन पर अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन रेल मंत्री ने एक मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू में साफ कहा है कि यात्री कितने वजन तक का सामान रेल यात्रा के दौरान साथ ले जा सकते हैं, इसे लेकर नियम दशकों से है। वर्षों से रेल यात्री अपने साथ अतिरिक्त सामान ले जाते रहे हैं। ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है कि अब लिमिट से ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त पैसा देना होगा।

रेल यात्रा में भी सामान पर टैग लगाने की थी रिपोर्ट


पहले आई रिपोर्ट में कहा गया था कि हवाईअड्डों की तर्ज पर रेल यात्रा के मामले में भी सामान में टैग लगाया जाएगा। साथ ही यात्रियों से तय वजन से अधिक के सामान की बुकिंग, पार्सल की दर से कराने को कहा जाएगा। जैसे कि एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक के वजन का सामान ले जाने की इजाजत होगी। इससे अधिक के सामान को पार्सल माना जाएगा और चार्ज वसूला जाएगा। इसी तरह एसी सेकेंड क्लास के लिए 50 किलोग्राम, एसी थ्री और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम और जनरल क्लास के लिए 30 किलोग्राम तक के वजन का सामान बिना किसी चार्ज के ले जाने की इजाजत होगी।

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रिपोर्ट में कहा गया था कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसे पहले फेज में प्रयागराज मंडल के प्रयागराज और छिवकी जंक्शन पर अक्टूबर-नवंबर तक लागू किया जा सकता है। बाद में बाकी स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।

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