UAE Golden Visa: दुबई में रहने का है प्लान? नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स, जानिये वीजा नियम

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का गोल्डन वीजा इन दिनों भारतीयों के बीच काफी फेमस हो रहा है। यह एक लंबे पीरियड का रेजिडेंसी परमिट है, जिसके जरिए लोग दुबई या यूएई में रह सकते हैं। काम कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं

अपडेटेड Mar 06, 2026 पर 6:11 PM
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का गोल्डन वीजा इन दिनों भारतीयों के बीच काफी फेमस हो रहा है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का गोल्डन वीजा इन दिनों भारतीयों के बीच काफी फेमस हो रहा है। यह एक लंबे पीरियड का रेजिडेंसी परमिट है, जिसके जरिए लोग दुबई या यूएई में रह सकते हैं। काम कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस वीजा के लिए किसी लोकल नियोक्ता की स्पॉन्सरशिप जरूरी नहीं होती। इसके अलावा यूएई में पर्सनल इनकम पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए कई भारतीय इसे टैक्स के लिहाज से भी फायदेमंद मानते हैं।

क्यों लोकप्रिय है UAE गोल्डन वीजा

यूएई गोल्डन वीजा कई सुविधाएं देता है, जिसकी वजह से यह निवेशकों और प्रोफेशनल्स के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वीजा के जरिए लंबे पीरियड तक यूएई में रहना संभव है। वीजा धारक अपने परिवार को भी साथ रख सकता है। इसके अलावा बिजनेस शुरू करने या निवेश करने की प्रक्रिया भी यहां काफी आसान मानी जाती है। टैक्स फ्री इनकम और वैश्विक स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी भी इसकी बड़ी खासियत है।


कौन लोग कर सकते हैं अप्लाई

यूएई गोल्डन वीजा के लिए कई कैटेगरी में लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश करने वाले निवेशक, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति निवेश के आधार पर गोल्डन वीजा लेना चाहता है तो उसे कम से कम 2 मिलियन दिरहम यानी करीब 4.9 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। यह निवेश रियल एस्टेट या बिजनेस में किया जा सकता है। अगर संपत्ति खरीदी जाती है तो उसे तब तक बनाए रखना जरूरी होता है जब तक गोल्डन वीजा वैलिड रहता है। अगर संपत्ति बेची जाती है तो उतनी ही या उससे अधिक कीमत की दूसरी संपत्ति खरीदनी होती है।

परिवार को भी मिलती है सुविधा

गोल्डन वीजा के जरिए आवेदक अपने परिवार को भी यूएई में रहने की अनुमति दिला सकता है। इसमें पति या पत्नी, 25 साल तक के बेटे, शादी तक बेटियां और कुछ शर्तों के साथ माता-पिता भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आश्रितों की संख्या पर कोई तय लिमिट नहीं होती।

कैसे करें आवेदन

यूएई गोल्डन वीजा के लिए आवेदन सरकारी पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। दुबई में इसके लिए GDRFA या दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अबू धाबी में TAMM पोर्टल के जरिए आवेदन किया जाता है। पहले पात्रता की जांच होती है, फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। आमतौर पर वीजा मंजूरी में 5 से 10 दिन का समय लग सकता है।

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