NPS vs UPS: 31 मार्च 2025 या इससे पहले रिटायर होने वाले कई सरकारी कर्मचारी उलझन में हैं कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ मिलेगा या नहीं। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट ने 26 मई को एक पब्लिक नोटिस जारी करके चीजों को स्पष्ट किया है।
NPS vs UPS: 31 मार्च 2025 या इससे पहले रिटायर होने वाले कई सरकारी कर्मचारी उलझन में हैं कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ मिलेगा या नहीं। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट ने 26 मई को एक पब्लिक नोटिस जारी करके चीजों को स्पष्ट किया है।
नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी और UPS का लाभ पा सकते हैं। लेकिन, इन लाभों का दावा करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2025 है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस बारे में अपनी वेबसाइट पर वेबिनार भी कर रहा है, ताकि लोगों को UPS के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। इसका फायदा उन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 से पहले रिटायरमेंट लिया है और कम से कम 10 साल तक नौकरी की है। साथ ही, उनके पति या पत्नी भी इससे जुड़े लाभ के लिए पात्र होंगे।
खास बात यह है कि NPS के तहत मिल रही पेंशन के अलावा ये एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी पहले से मिल रही पेंशन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है।
UPS के तहत क्या फायदे मिलेंगे?
एकमुश्त पेमेंट: जितनी आपकी आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता था, उसका 1/10 हिस्सा, हर छह महीने की सर्विस के लिए।
मंथली टॉप-अप: NPS के तहत मिल रही पेंशन को घटाकर, बाकी का जो अमाउंट बनेगा, वो हर महीने मिलेगा।
पिछला बकाया: इन फायदों पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के रेट के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा।
UPS के फायदे कैसे क्लेम करें?
ऑफलाइन तरीका: अगर आप खुद जाकर क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरकर उस ऑफिस में जमा करना होगा, जहां से आप (या आपके जीवनसाथी) रिटायर हुए थे। फॉर्म आपको www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर मिल जाएगा।
ऑनलाइन तरीका: ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आप www.npscra.nsdl.co.in/ups.php वेबसाइट पर जाएं। वहां ऑनलाइन फॉर्म भरें और उसे सबमिट कर दें।
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