UPI Limit: डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ा दी हैं। नई लिमिट्स 15 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्हें रोजमर्रा में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन EMI, शेयर बाजार निवेश, सरकारी फीस या बड़ी ट्रेवल बुकिंग जैसी हाई-वैल्यू पेमेंट करनी होती है।
कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस: पहले 2 लाख की सीमा थी, अब 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। दिनभर में 10 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स: अब 1 लाख की जगह 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा।
ट्रैवल बुकिंग: अब 1 लाख से बढ़कर 5 लाख तक का टिकट बुक किया जा सकेगा, 10 लाख तक की डेली लिमिट है।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: अब एक बार में 5 लाख तक पेमेंट संभव, लेकिन डेली कैप 6 लाख रखा गया है।
लोन और EMI कलेक्शन: अब 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख तक डेली पेमेंट की जा सकेगी।
ज्वेलरी शॉपिंग: 1 लाख से बढ़कर 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख रखी गई है।
बैंकिंग सेवाएं (टर्म डिपॉजिट): डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर अब 5 लाख तक की लिमिट, पहले 2 लाख थी।
फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट (BBPS): अब 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन, डेली कैप भी 5 लाख।
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग: लिमिट पहले की तरह 2 लाख ही रहेगी।
किन ट्रांजैक्शन पर नहीं बदली लिमिट?
यह बदलाव सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट (P2M) पेमेंट्स पर लागू होंगे। यानी दुकानदारों, कंपनियों या सर्विस के लिए किए गए पेमेंट पर ही लागू होगा। पर्सन टू मर्चेंट लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपये रोजाना ही रहेगी।
नई लिमिट्स से यूजर्स को बड़े अमाउंट का पेमेंट बार-बार छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इंश्योरेंस प्रीमियम या लोन EMI एक बार में चुकाई जा सकेगी।
शेयर बाजार और सरकारी फीस में आसानी होगी।
बड़े टिकट या ज्वेलरी खरीदना भी UPI से मुमकिन होगा।
Cashfree Payments के सीईओ आकाश सिन्हा ने कहा कि UPI लिमिट को 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख डेली करने का फैसला बिल्कुल सही समय पर आया है। अब ट्रेडर्स बड़े पेमेंट्स के लिए भी एक ही क्लिक में डिजिटल चेकआउट दे सकेंगे और तुरंत सेटलमेंट भी मिलेगा।