UPS Pension: सरकारी 30 सितंबर तक पेंशन सिस्टम का चुनाव कर लें। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। कर्मचारी चाहें तो NPS से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।