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UPS vs NPS: कल 30 सितंबर तक सरकारी कर्मचारी कर लें पेंशन का चुनाव, जान लें ये अहम प्वाइंट्स

UPS Pension: सरकारी 30 सितंबर तक पेंशन सिस्टम का चुनाव कर लें। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 29, 2025 पर 2:22 PM
UPS vs NPS: कल 30 सितंबर तक सरकारी कर्मचारी कर लें पेंशन का चुनाव, जान लें ये अहम प्वाइंट्स
UPS Pension: सरकारी 30 सितंबर तक पेंशन सिस्टम का चुनाव कर लें।

UPS Pension: सरकारी 30 सितंबर तक पेंशन सिस्टम का चुनाव कर लें। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प शुरू कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। कर्मचारी चाहें तो NPS से UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।

UPS क्या है?

UPS एक फंड-बेस्ड पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बेसिक पे + डीए का 10% योगदान करते हैं। इसके अलावा सरकार एक्स्ट्रा 8.5% योगदान भी देगी। इस योगदान के आधार पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी। UPS का मकसद कर्मचारियों को तय और सेफ पेंशन देना है।

कौन ले सकता है UPS का फायदा?

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