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Vivad Se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है, इसका प्रोसेस क्या है?

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम-2024 (DTVSV 2024) का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में किया था। इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को विवादित मामले के निपटारे का मौका मिलेगा। कम पेनाल्टी और कम इंटरेस्ट चुकाकर वे अपने मामले क्लोज कर सकेंगे

Abhishek Anejaअपडेटेड Sep 24, 2024 पर 3:02 PM
Vivad Se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है, इसका प्रोसेस क्या है?
अभी इस स्कीम का फायदा उठाने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट (2024-25) में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम -2024 का ऐलान किया था। इस स्कीम का मकसद इनकम टैक्स के विवादित मामलों में कमी लाना है, जो काफी समय से लंबित हैं। यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम-2024 (DTVSV 2024) के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्सपेयर्स को विवादित मामले के निपटारे का मौका मिलेगा। कम पेनाल्टी और कम इंटरेस्ट चुकाकर वे अपने मामले क्लोज कर सकेंगे। 31 दिसंबर, 2024 तक टैक्सपेयर्स कम पेनाल्टी और कम इंटरेस्ट चुकाकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 1 जनवरी, 2025 से इस स्कीम के तहत विवादित मामलों के निपटारे के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इस स्कीम के तहत मामले के निपटारे के लिए अंतिम तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

विवाद से विश्वास स्कीम-2024 की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

-ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके मामले इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल (ITAT), हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, वे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।

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