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क्या आप खरीद रहे हैं नया घर? यहां बचा सकते हैं अपना टैक्स, जानें ये 3 प्वाइंट्स

Tax Saving on Home Loan: घर खरीदने के इच्छुक कई लोगों के लिए होम लोन एक पसंदीदा विकल्प है। यह तब काम आता है जब आपके पास पैसों की कमी होती है और आप प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं। होम लोन आपको टैक्स बचाने और आप पर टैक्स देनदारी कम करने में भी मदद कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 31, 2023 पर 5:10 PM
क्या आप खरीद रहे हैं नया घर? यहां बचा सकते हैं अपना टैक्स, जानें ये 3 प्वाइंट्स
आप इनकम टैक्स की 80C के तहत अपने होम लोन प्रिंसिपल पर छूट पा सकते हैं।

Tax Saving on Home Loan: घर खरीदने के इच्छुक कई लोगों के लिए होम लोन एक पसंदीदा विकल्प है। यह तब काम आता है जब आपके पास पैसों की कमी होती है और आप प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं। होम लोन आपको टैक्स बचाने और आप पर टैक्स देनदारी कम करने में भी मदद कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट,1961 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स सेविंग ऑफर करते हैं। होम लोन पर टैक्स छूट से न केवल घर के मालिकों को घर खरीदने में मदद मिलती है, बल्कि अर्थव्यवस्ता को भी मदद मिलती है। घर की डिमांड और खरीदारी बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर को मदद मिलती है। आप इन तरीकों से आप होम लोन का इस्तेमाल कर टैक्स बचा सकते हैं।

होम लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पर मिलती है टैक्स छूट

आप इनकम टैक्स की 80C के तहत अपने होम लोन प्रिंसिपल पर छूट पा सकते हैं। आप होम लोन के प्रिंसिपल पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। ये छूट आप साल में एक बार पा सकते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा होना जरूरी है। धारा 80C के तहत स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट ले सकते हैं।

होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट

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