अपने शेयर गिफ्ट या ट्रांसफर करना चाहते हैं? यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
आप ऑफ-मार्केट डीमैट ट्रांसफर के जरिए आप आसानी से शेयर अपने परिवार को गिफ्ट कर सकते हैं या अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सही डॉक्युमेंट्स देना और डीपी के नियमों का पालन जरूरी है। चार्जेस, टैक्स और जरूरी सावधानियों की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर।
कोई भी गलत जानकारी देने पर शेयर ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया रिजेक्ट हो सकती है।
आप अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट कर सकते हैं। अपने दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हालांकि, यह सिर्फ "बटन दबाकर भेज दो" वाली प्रक्रिया नहीं है। इस गाइड में हम आपको ऑफ-मार्केट डीमैट ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाएंगे, ताकि आप बिना किसी झंझट के अपने शेयर सही तरीके से ट्रांसफर कर सकें।
ऑफ-मार्केट डीमैट ट्रांसफर क्या होता है?
ऑफ-मार्केट ट्रांसफर का मतलब है कि आप अपने शेयर बिना स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे सीधे किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट देने, या किसी शख्स के देहांत के बाद उत्तराधिकारी को शेयर ट्रांसफर करने की जाती है। कुछ लोगों के पास एक से अधिक डीमैट अकाउंट होते हैं। ऐसे में वे एक से दूसरे अकाउंट में स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं।
कैसे करें ऑफ-मार्केट डीमैट ट्रांसफर?
1. दोनों डीमैट अकाउंट एक्टिव होने चाहिए
ट्रांसफर शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि भेजने वाले (Transferor) और प्राप्त करने वाले (Transferee) दोनों के डीमैट अकाउंट NSDL या CDSL डिपॉजिटरी में एक्टिव हैं।
2. डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (DIS) लें
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (DIS) लें। इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या ब्रोकरेज फर्म की ब्रांच से ले सकते हैं।
3. DIS फॉर्म को सही से भरें
DIS फॉर्म में जरूरी जानकारियां बिल्कुल सही दर्ज होनी चाहिए। जैसे कि प्राप्तकर्ता (Transferee) का डीमैट अकाउंट नंबर, ISIN (शेयरों की यूनिक पहचान), शेयर का नाम और संख्या और ट्रांसफर का कारण (गिफ्ट, बिक्री, उत्तराधिकार आदि)।
अगर आपका अकाउंट NSDL में है, तो आपको प्राप्तकर्ता का DP ID और क्लाइंट ID भरना होगा। CDSL के लिए सिर्फ टारगेट डीमैट अकाउंट नंबर भरना होता है।
4. DIS फॉर्म को DP के पास जमा करें
DIS फॉर्म भरने के बाद इसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के पास जमा करें। कुछ मामलों में भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों की सिग्नेचर जरूरी होती है।
5. डीपी आपके ट्रांसफर को प्रोसेस करेगा
डीपी वेरिफिकेशन के बाद शेयर प्राप्तकर्ता के डीमैट अकाउंट में 2-3 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाएंगे।
ऑफ-मार्केट डीमैट ट्रांसफर के लिए चार्जेस
डिपॉजिटरी
ट्रांसफर चार्ज
NSDL
₹15 – ₹25 प्रति ट्रांजेक्शन
CDSL
₹15 – ₹20 प्रति ISIN
Zerodha
₹25 + 18% GST प्रति ISIN
Upstox
₹20 प्रति ट्रांजेक्शन
ICICI Direct
₹25 प्रति DIS स्लिप
अगर ट्रांसफर किसी खरीद-बिक्री के तहत हो रहा है, तो स्टांप ड्यूटी भी लग सकती है।
इन बातों का भी रखें ध्यान
अगर भेजने और प्राप्त करने वाले के अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी (NSDL से NSDL या CDSL से CDSL) में हैं, तो प्रक्रिया आसान होती है। अलग-अलग डिपॉजिटरी होने पर इंटर-डिपॉजिटरी ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा। अगर आप परिवार के सदस्य को गिफ्ट कर रहे हैं, तो सही दस्तावेज तैयार करें। निकट संबंधियों को मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर वे आगे जाकर इन शेयरों को बेचते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा।
DIS फॉर्म पर किए गए सिग्नेचर DP के रिकॉर्ड के अनुसार ही होने चाहिए। गलत सिग्नेचर होने पर आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी गलत जानकारी देने पर ट्रांसफर में देरी हो सकती है या पूरी प्रक्रिया रिजेक्ट हो सकती है।