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खत्म होने वाली है ITR दाखिल करने की डेडलाइन, 15 सितंबर के बाद रिटर्न भरने पर क्या होगा?

ITR deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है। यह तकरीबन खत्म होने वाली है। जानिए डेडलाइन के बाद रिटर्न भरने पर क्या होगा और कितनी पेनल्टी लगेगी।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 14, 2025 पर 4:26 PM
खत्म होने वाली है ITR दाखिल करने की डेडलाइन, 15 सितंबर के बाद रिटर्न भरने पर क्या होगा?
आप 31 दिसंबर, 2025 से पहले बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की की डेडलाइन अब तकरीबन खत्म होने वाली है। असेसमेंट ईयर 2025-26 (AY26) के लिए ITR की आखिरी तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, क्योंकि ITR फॉर्म में कई बदलाव हुए थे। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसे फिर से बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। सरकारी डेटा के मुताबिक, 6.3 करोड़ से अधिक लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने पर क्या होगा।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

अगर आप आखिरी तारीख के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना और अन्य शुल्क देना पड़ सकता है। देर से यानी बिलेटेड ITR दाखिल करने पर ध्यान देने वाली बातें ये हैं:

  • अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है, तो देर से दाखिल करने पर 5,000 की लेट फीस लगेगी।
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