Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न में गलती को डेडलाइन से पहले कैसे सुधारें, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में गलती हो जाए, तो आप उसे बिना किसी शुल्क के सुधार सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस के साथ जानिए कौन रिटर्न रिवाइज कर सकता है, डेडलाइन क्या है।
आप इनकम टैक्स विभाग की डेडलाइन तक जितनी बार चाहें, ITR में सुधार कर सकते हैं।
Revised ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में सही और सटीक जानकारी भरना बेहद जरूरी है, वरना नोटिस आने का खतरा रहता है। लेकिन, कभी-कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि इनकम को गलत रिपोर्ट करना, किसी डिडक्शन को मिस करना या बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल देना। अच्छी बात यह है कि इनकम टैक्स विभाग की तय समय सीमा तक आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं।
इसके लिए सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न भरना होता है, जिसमें चूक सुधार दी जाती हैं। आइए जानते हैं कि रिवाइज्ड रिटर्न कैसे भर सकते हैं और इसमें कौन-कौन सी गलतियां सुधार सकते हैं।
ITR फाइल करने की डेडलाइन
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना है। अगर आपकी कुल इनकम ₹2,50,000 से अधिक है या आप रिफंड का दावा कर रहे हैं, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
ITR फाइल करते समय होती हैं ये गलतियां
गलत ITR फॉर्म चुनना
फॉर्म 26AS/AIS से मिसमैच
तय समय सीमा तक रिटर्न न भरना
समय पर ITR का ई-वेरिफिकेशन न करना
फर्जी डिडक्शन और HRA क्लेम करना
इनकम को गलत रिपोर्ट करना
Advance Tax न चुकाना
गलत पर्सनल डिटेल भरना
बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज करना
टैक्स विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करना
कौन कर सकता है ITR रिवाइज?
कोई भी प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, सैलरीड एम्प्लॉयी या इंडिविजुअल जिसने समय पर ITR फाइल किया हो और बाद में उसमें गलती पाई हो, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकता है। यह आपको सही और अपडेटेड जानकारी देने का मौका देता है।
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि समय सीमा से पहले ही सुधार कर लेना बेहतर रहेगा।
ऑनलाइन ITR रिवाइज करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
पैन, आधार या यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
'Revised Return' विकल्प चुनें।
e-File मेनू → Income Tax Returns → File Income Tax Return पर जाएं।
संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें और ‘Revised Return’ विकल्प पर क्लिक करें।
ओरिजिनल ITR का Acknowledgement नंबर डालें।
सिस्टम आपके पुराने और नए रिटर्न को लिंक करने के लिए यह जानकारी मांगता है।
बैंक डिटेल्स, आय और डिडक्शन जैसी जानकारी अपडेट करें।
सबमिट करने से पहले सभी बदलावों की जांच कर लें।
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद नेट बैंकिंग, आधार OTP या अन्य उपलब्ध तरीकों से रिवाइज्ड ITR को ई-वेरिफाई करें।
रिवाइज्ड ITR: इन बातों का रखें ध्यान
आप इनकम टैक्स विभाग की डेडलाइन तक जितनी बार चाहें, ITR में सुधार कर सकते हैं।
ITR रिवाइज करने पर अलग से फीस नहीं लगती, लेकिन छूटी हुई इनकम पर टैक्स और ब्याज देना पड़ सकता है।
हर रिवाइज्ड ITR पर नया Acknowledgement नंबर मिलता है, पुराना नंबर रिप्लेस हो जाता है।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के बाद वही आपका फाइनल ITR माना जाता है।
अगर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट पूरा कर दिया है, तो रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा जा सकता।
रिवाइज्ड ITR से जुड़े FAQs
सवाल: क्या रिफंड मिलने के बाद भी ITR रिवाइज कर सकते हैं?
हां, लेकिन अगर रिवाइज्ड रिटर्न से रिफंड की रकम बदलती है, तो विभाग उसे दोबारा प्रोसेस करेगा।
सवाल: ITR में हुई गलती कैसे ठीक करें?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके।
सवाल: AY 2025-26 का रिवाइज्ड रिटर्न कब तक भर सकते हैं?
31 दिसंबर 2025 तक या फिर ओरिजिनल रिटर्न का असेसमेंट पूरा होने तक, जो भी पहले हो।
सवाल: क्या रिवाइज्ड रिटर्न को कैंसिल किया जा सकता है?
नहीं, लेकिन अगर नई गलती मिलती है, तो डेडलाइन से पहले फिर से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।