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Indexation Impact: इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म होने से प्रॉपर्टी बेचने पर कितना बढ़ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स?

Indexation: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन का फायदा खत्म करने का ऐलान किया। यह प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों के लिए खराब खबर है। अब प्रॉपर्टी पर काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 24, 2024 पर 11:36 AM
Indexation Impact: इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म होने से प्रॉपर्टी बेचने पर कितना बढ़ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स?
पहले जब इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था तो प्रॉपर्टी बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगता था।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट में प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म करने का ऐलान किया। इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपना घर बेचता है तो उससे होने वाले कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह पूरा मामला क्या है, इससे घर बेचने पर किस तरह का असर पड़ेगा? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।'

बजट में ऐलान के बाद क्या बदलाव आएगा?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट में इंडेक्सेशन बेनेफिट्स खत्म होने से घर या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा। पहले जब इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था तो प्रॉपर्टी बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगता था। अब इनकम टैक्स की नई रीजीम में प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट नहीं मिलेगा और गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा।

पहले कैसे होता था टैक्स का कैलकुलेशन?

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