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ITR Filing Rules: सैलरी, एक घर और ₹1.25 लाख से ज्यादा का म्यूचुअल फंड प्रॉफिट? जानिए इस साल आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा

ITR 1 vs ITR 2 Eligibility Criteria: बजट के नए नियमों के तहत अब ₹1.25 लाख तक का LTCG पूरी तरह टैक्स-फ्री है। यानी जब तक आपका मुनाफा टैक्स छूट के दायरे में है, तब तक आप ITR-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके मुनाफे पर 12.5% का LTCG टैक्स लगना शुरू होगा, आपको अनिवार्य रूप से ITR-2 ही चुनना होगा

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Jul 06, 2026 पर 4:13 PM
ITR Filing Rules: सैलरी, एक घर और ₹1.25 लाख से ज्यादा का म्यूचुअल फंड प्रॉफिट? जानिए इस साल आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा
इस साल सरकार ने छोटे निवेशकों को राहत देते हुए आसान फॉर्म यानी ITR-1 (सहज) के नियमों में ढील दी है

Which ITR Form to File for Equity Gains: टैक्स फाइलिंग का सीजन आते ही नौकरीपेशा लोगों के मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि उन्हें कौन सा आईटीआर (ITR) फॉर्म चुनना चाहिए। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, आपके पास एक घर है और इस साल आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयरों से ₹1.25 लाख से ज्यादा का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) हुआ है, तो आपके लिए सही फॉर्म कौन सा होगा?

इसका सीधा और सटीक जवाब है ITR-2। वैसे तो इस साल सरकार ने छोटे निवेशकों को राहत देते हुए आसान फॉर्म यानी ITR-1 (सहज) के नियमों में ढील दी है, लेकिन ₹1.25 लाख की इस सीमा को पार करते ही आपके लिए नियम बदल जाते हैं। आइए समझते हैं इनकम टैक्स के इस नए गणित को।

₹1.25 लाख का वो नियम, जो तय करता है आपका ITR फॉर्म

असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर फॉर्म्स में कुछ बड़े बदलाव किए हैं।

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