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Income Tax: क्यों वसूला जाता है इनकम टैक्स; क्या पनामा, कुवैत की तरह भारत में मिल सकती है इससे मुक्ति?

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन चल रहा है। आयकर विभाग, टैक्सपेयर्स को बार-बार ऐसा करने के लिए आखिरी तारीख की याद दिला रहा है। जेहन में यह सवाल भी आता है कि आखिर सरकार इनकम टैक्स वसूलती ही क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? वैसे दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां नागरिकों पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है या फिर टैक्स रेट बेहद कम है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 23, 2024 पर 7:50 AM
Income Tax: क्यों वसूला जाता है इनकम टैक्स; क्या पनामा, कुवैत की तरह भारत में मिल सकती है इससे मुक्ति?
दुनिया के कई देशों में सरकार अपने नागरिकों से टैक्स नहीं वसूलती है या टैक्स के रेट्स बहुत कम हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल और SMS के जरिए आईटीआर फाइल करने के लिए रिमाइंडर भेज रहा है। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं फाइल करने पर पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल करने की सुविधा है। सवाल है कि आखिर आपको इनकम टैक्स फाइल करने की क्या जरूरत है?

किसके लिए टैक्स चुकाना जरूरी है?

इंडिया में ऐसे लोगों के लिए रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना जरूरी है, जिनकी सालाना इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी शर्तें तय की हैं, जिनके लागू होने पर रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल चुकाता है तो उसके लिए रिटर्न भाइल करना जरूरी है भले ही व्यक्ति की सालाना इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से कम हो।

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