PF क्लेम क्यों होता है रिजेक्ट, पैसा निकालते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

PF निकालना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही पेचीदा हो सकता है। गलत फॉर्म, अधूरी KYC, या एंप्लॉयर की लापरवाही से क्लेम फंस सकता है। जानिए PF का पैसा निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें और अगर क्लेम अटक जाए तो क्या करें।

अपडेटेड Apr 14, 2025 पर 3:23 PM
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अगर आधार, बैंक डिटेल्स या एग्जिट डेट में गड़बड़ी हो, तो PF क्लेम प्रोसेस नहीं बढ़ता।

भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं, बल्कि करियर ट्रांजिशन या इमरजेंसी के वक्त एक जरूरी सहारा होता है। लेकिन, कई बार जरूरत के वक्त PF का पैसा निकालने में काफी दिक्कत होती है।

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के मुताबिक, PF निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप बस सही फॉर्म भरिए, KYC अपडेट रखिए और पैसे 7–15 वर्किंग डेज में मिल जाने चाहिए। लेकिन, अमूमन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। कई बार तो लोगों महीनों तक इंतजार करना चाहिए।

PF का पैसा निकलने में क्यों होती है देरी?


EPF स्कीम, 1952 के पैरा 69 के मुताबिक, सभी दस्तावेज सही होने पर फंड समय पर मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत में कई लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। वजह? आधार, पैन, बैंक खाता या नियोक्ता के रिकॉर्ड में मामूली सी गलती भी पूरी प्रक्रिया रोक सकती है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आधार, बैंक डिटेल्स या एग्जिट डेट में गड़बड़ी हो, तो क्लेम प्रोसेस नहीं बढ़ता। सबसे आम समस्या होती है कि एंप्लॉयर ने EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट ही नहीं की होती।

फॉर्म भरने में हो जाती है कंफ्यूजन

PF निकालने के लिए तीन मुख्य फॉर्म होते हैं:

  • Form 19 – PF पैसा निकालने के लिए
  • Form 10C – अगर सर्विस 10 साल से कम है और पेंशन निकालनी है
  • Form 10D – अगर सर्विस 10 साल से ज्यादा है और मंथली पेंशन चाहिए
  • Form 15G/15H – TDS छूट के लिए

कई लोगों को अक्सर नहीं पता होता कि उन्हें लंप सम निकालना है या पेंशन शुरू करनी है। कई बार 60 साल से ऊपर के लोग Form 10C भर देते हैं, जबकि उन्हें 10D भरना चाहिए। EPFO ने भले ही अब Composite Claim Form लॉन्च किया है, जिससे कई क्लेम एक ही फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन भ्रम अभी भी बना हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल डॉक्युमेंटेशन में माहिर नहीं हैं।

PF Claim

तकनीकी दिक्कतें और कंप्लायंस का बोझ

PF क्लेम करने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • KYC (आधार, पैन, बैंक खाता) पूरा हो
  • e-Nomination दर्ज हो (अब अनिवार्य)
  • एंप्लॉयर ने EPFO पोर्टल पर एग्जिट डेट अपडेट की हो

अगर इनमें से कोई एक भी नहीं हुआ है, तो क्लेम फाइल ही नहीं कर सकते। इसके अलावा पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं- IFSC मिस्टेक, फाइल फॉर्मेट एरर, आधार ऑथेंटिकेशन फेल जैसी समस्याएं आम हैं। खासकर, जब एंप्लॉयर का डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है, और वो आनाकानी करे, तो प्रक्रिया लंबे समय तक अटक सकती है।

ऐसे में सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी नहीं है। सही डॉक्युमेंट्स जोड़ना, एंप्लॉयर से अटेस्टेशन लेना और फॉर्म सही कैटेगरी के अनुसार चुनना भी जरूरी है। कई लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, कुछ को पता ही नहीं होता कि उनका UAN एक्टिव नहीं है, या बैंक डीटेल्स वेरिफाई नहीं हुई हैं।

अगर PF क्लेम फंस जाए तो क्या करें ?

  • EPFO ग्रिवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें
  • रीजनल PF कमिश्नर से संपर्क करें
  • रूरत हो तो लीगल रास्ता अपनाएं, जैसे हाईकोर्ट में रिट पेटिशन

PF क्लेम करने से पहले इन बातों पर दें ध्यान

  • EPFO पोर्टल पर KYC और e-Nomination स्टेटस चेक करें
  • एंप्लॉयर से कन्फर्म करें कि एग्जिट डेट अपडेट हो चुकी है
  • आधार, पैन और बैंक अकाउंट की डीटेल्स वेरिफाई करें
  • फॉर्म समझ नहीं आए तो Composite Claim Form चुनें
  • 15G/15H भरें अगर आप TDS छूट के पात्र हैं

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Suneel Kumar

Suneel Kumar

First Published: Apr 14, 2025 2:56 PM

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