Get App

PF क्लेम क्यों होता है रिजेक्ट, पैसा निकालते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

PF निकालना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही पेचीदा हो सकता है। गलत फॉर्म, अधूरी KYC, या एंप्लॉयर की लापरवाही से क्लेम फंस सकता है। जानिए PF का पैसा निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें और अगर क्लेम अटक जाए तो क्या करें।

Suneel Kumarअपडेटेड Apr 14, 2025 पर 3:23 PM
PF क्लेम क्यों होता है रिजेक्ट, पैसा निकालते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?
अगर आधार, बैंक डिटेल्स या एग्जिट डेट में गड़बड़ी हो, तो PF क्लेम प्रोसेस नहीं बढ़ता।

भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं, बल्कि करियर ट्रांजिशन या इमरजेंसी के वक्त एक जरूरी सहारा होता है। लेकिन, कई बार जरूरत के वक्त PF का पैसा निकालने में काफी दिक्कत होती है।

Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के मुताबिक, PF निकालने की प्रक्रिया काफी आसान है। आप बस सही फॉर्म भरिए, KYC अपडेट रखिए और पैसे 7–15 वर्किंग डेज में मिल जाने चाहिए। लेकिन, अमूमन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। कई बार तो लोगों महीनों तक इंतजार करना चाहिए।

PF का पैसा निकलने में क्यों होती है देरी?

EPF स्कीम, 1952 के पैरा 69 के मुताबिक, सभी दस्तावेज सही होने पर फंड समय पर मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत में कई लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। वजह? आधार, पैन, बैंक खाता या नियोक्ता के रिकॉर्ड में मामूली सी गलती भी पूरी प्रक्रिया रोक सकती है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें